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दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने 14 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार किया और बेटा अबॉर्शन पिल्स लाया पत्नी ने खिलाया


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दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, लड़की इस अफसर के दोस्त की बेटी है, जिसे वह नवंबर 2020 में दोस्त की मौत के बाद अपने घर ले आया था।

पुलिस ने बताया कि इस अधिकारी ने जनवरी 2021 तक कई बार नाबालिग का यौन शोषण किया। जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी की पत्नी ने उसे अबॉर्शन पिल्स दीं।

मामला तब सामने आया, जब लड़की को एंग्जाइटी अटैक के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तब उसने डॉक्टर से यह बात शेयर की।

दिल्ली पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ IPC और POCSO के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पत्नी को भी अपराध में मदद का आरोपी बनाया है।

अधिकारी की पत्नी ने बेटे से मंगवाई थीं अबॉर्शन पिल्स
नाबालिग के पिता की मौत 1 अक्टूबर 2020 को हो गई थी। इसके बाद से वह आरोपी और उसके परिवार के साथ रह रही थी। यौन शोषण के बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसने यह बात आरोपी की पत्नी को बताई। इसी ने बाद में अपने बेटे से प्रेग्नेंसी को खत्म करने के लिए दवाएं मंगवाईं और लड़की को दीं।

जनवरी 2021 में अपने घर लौट आई थी नाबालिग
यौन शोषण झेल रही नाबालिग से जनवरी 2021 में उसकी मां मिलने पहुंची तो वह उसके साथ अपने घर लौट गई। अगस्त में लड़की को एंग्जाइटी अटैक आया। इसके बाद मां ने उसे सेंट स्टीफंस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने काउंसलिंग के दौरान पूरी घटना बताई। बाद में अस्पताल ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन को जानकारी दी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि लड़की का बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं किया गया है। मामले की जांच जारी है।

दिल्ली सरकार बोली- दोषी साबित हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी
दिल्ली सरकार ने मामले पर कहा- आरोपी महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कानून को अपना काम करना चाहिए। हमारी सरकार महिला सुरक्षा और बच्चों के शोषण जैसे मुद्दों पर गंभीर है। अगर वह दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दोस्त की नाबालिग बेटी से दुषकर्म का आरोपी हुआ सस्पेंड

दिल्ली पुलिस ने महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ किया है। उसपर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने का आरोप है। मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसे पद से सस्पेंड करने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही मुख्य सचिव से शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है

आपको बता दें की दिल्ली पुलिल की एक टीम डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि आरोपी को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 

दोस्त के निधन के बाद बच्ची को ले आया था घर

जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की बारहवीं कक्षा की छात्रा है और साल 2020 में उसके माता- पिता का निधन हो गया था जिसके बाद आरोपी अपनी करीबी दोस्त की बेटी को अपने घर ले आया। अब अधिकारी पर आरोप है कि उसने 2020 से 2021 के बीच कई बार नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, अधिकारी पर आरोप है कि जब किशोरी गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी ने कथित तौर पर उसका गर्भपात करा दिया।

किशोरी ने बताई दुख भरी कहानी

नाबालिग लड़की ने अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। उसने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि अधिकारी ने 2020 और 2021 के बीच कई महीनों तक उसका यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और बार-बार बलात्कार किया। 

DCP उत्तरी जिला सागर सिंह कलसी ने दी जानकारी

उत्तरी जिले के बुराड़ी थाने में ये मामला दर्ज किया गया था। 17 वर्षीय लड़की ने अक्टूबर 2020 में अपने पिता को खो दिया। इसके बाद लड़की को उसके मृत पिता के पारिवारिक मित्र के आवास पर भेज दिया गया, जो अब मामले में आरोपी (दिल्ली सरकार का अधिकारी) है। उसने बताया कि नवंबर-दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में उसके स्थानीय अभिभावक ने उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने यह बात आरोपी की पत्नी को बताई तो महिला ने उसे धमकाया और उसका गर्भपात भी करा दिया। लड़की तनाव और दबाव में है। घटना के बाद बच्ची को पैनिक अटैक का भी सामना करना पड़ा। उसकी इलाज के दौरान घटना सामने आई। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की बयान देने के लिए फिट नहीं है। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा

इतना घटना कृत्य जो हुआ है, वो कभी सुना नही। ये पूरी मानवता को शर्मशार करने वाली घटना है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कार्रवाई नहीं होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है। हम लोग पीड़ित को हर संभव कानूनी सहायता देंगे।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

बुराड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ 13 अगस्त को IPC की विभिन्न धाराओं और POCSO के तहत मुकदमा दर्ज़ किया गया है।

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